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अपहरण और हत्या के दो आरोपियों को फांसी की सजा

अदालत ने सुनाया फैसला, 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

जनपद के थाना पथरा बाजार क्षेत्र में वर्ष 2023 के एक अपहरण और हत्या मामले में अदालत ने दो दोषियों को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह निर्णय साक्ष्यों, पुलिस विवेचना और अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर दिया गया।

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30 अप्रैल 2023 को थाना पथरा बाजार में मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद अजीज, निवासी ग्राम खोरिया रघुवीर, के अपहरण

की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान बस्ती जनपद के थाना कलवारी अंतर्गत ग्राम कलवारी एहतमाली में एक अज्ञात शव मिला। पुलिस और परिजनों ने शव की पहचान मोहम्मद उमर के रूप में की, जिसके बाद मामले में हत्या की धारा 302 जोड़ी गई।

थाना पथरा बाजार पुलिस ने जांच के बाद दो अभियुक्तोंनजीरू उर्फ नजीर पुत्र भीखुल्लाह और अब्दुल्लाह पुत्र नबीजान, दोनों निवासी ग्राम खोरिया रघुवीर सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया। पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई 28 मार्च को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांसी, श्री सत्य प्रकाश आर्य की अदालत में हुई। न्यायालय ने गवाहों के बयानों, प्रस्तुत साक्ष्यों और परिस्थितियों का परीक्षण करने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। इसके उपरांत उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने पैरवी की। न्यायालय पैरोकार के रूप में आरक्षी युधिष्ठिर यादव ने सहयोग किया। इस फैसले से यह संदेश गया है कि कानून जघन्य अपराधों के प्रति गंभीर है और न्यायालय ऐसे मामलों में उचित दंड देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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